झारखंड मंत्रालय में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
स्व० सुरेश चौधरी, तत्कालीन आदेशपाल, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आश्रित पुत्री सुश्री पुजा कुमारी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की विलम्बित अवधि को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में स्वीकृति दी गई।
इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
केन्द्रीय पुलिस संगठन से राज्य के विभिन्न सशस्त्र वाहिनियों के तहत समादेष्टा के गैर संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त पदाधिकारियों के सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
Proposed Construction of Collectorate Building with Facilities at Deoghar हेतु राशि-52,53,10,800/- (बावन करोड़ तिरेपन लाख दस हजार आठ सौ रूपये) मात्र के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राँची नगर निगम अन्तर्गत झिरी में अवस्थित Legacy Waste का Scientific तरीके से Bio – Mining, Resource Recovery एवं Bio Remediation करते हुए Land Reclamation करने की योजना का क्रियान्वयन करने हेतु योजना की कुल लागत की राशि रू. 13617.00 लाख (रु० एक सौ छतिस करोड़ सत्रह लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों का झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को क्षान्त करते हुए नियम — 245 के अन्तर्गत मनोनयन करते हुए इन एजेंसियों के माध्यम से राज्य के समस्त सुपात्र लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
स्व० ललिता प्रसाद, भूतपूर्व बढ़ई, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, राँची के आश्रित पुत्र श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने में हुए विलंब को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गई।
भारत सरकार के LPS Rules 2022 के अंतर्गत निगम पर विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के बकाया के विरूद्ध पाँचवे किस्त की राशि रु० 263.28 करोड़ के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के 25% की अधिसीमा एवं किसी भी शीर्ष से एक बार पुनर्विनियोग करने श के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड टेक्सटाईल एप्परेल एवं फूटवियर नीति – 2016 की प्रभावी तिथि- 19.09.2022 से नयी नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक-18.09.2023 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (निरसित), झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, झारखण्ड होटल एवं विलासिता कर अधिनियम, 2011 अंगीकृत बिहार विद्युत कर अधिनियम, 1948, झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012, झारखण्ड, झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011, झारखण्ड प्रवेश कर अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के मामलों के में बकाया राशि के समाधान हेतु पूर्व में प्रस्तुत “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022 पर राज्यपाल महोदय की आपत्ति के उपरांत वापस लेते हुए यथा संशोधित “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” को झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापन के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखण्ड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के निमित्त “झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति / प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 ” से आच्छादित शिक्षकों के पद को “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001” के दायरे से बाहर करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2020-21 (अवधि 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 (अवधि 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति दी गई।
गिरिडीह जिला अंतर्गत अंचल-डुमरी के मौजा- (1) बालटुण्डा, (2) करमाटोंगरी, (3) समदा, (4) पिपराडीह, (5) कोरियाडीह, (6) रामनगर, (7) भोलीडीह, (8) मधवाडीह अंतर्निहित विभिन्न प्लॉट संख्या कुल रकबा -7.081 एकड़ (विभिन्न किस्म की भूमि) कुल देय राशि 5,36,17,903 /- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख सत्रह हजार नौ सौ तीन) रूपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को Corridor निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
धनबाद जिला अंतर्गत अंचल तोपचांची मौजा- (1) महयाडीह (2) मौजा- रामाकुण्डा, (3) मौजा-गैन्दनावाडीह (4) मौजा-बरवाडीह (5) मौजा-मोहनपुर (6) मौजा- चैता अंतर्निहित कुल रकबा – 8:26 एकड़ भूमि कुल देय राशि 14,54,83,949/- (चौदह करोड़ चौवन लाख तिरासी हजार नौ सौ उनवास) रूपये मात्र की अदायगी पर Eastern Central Railway (ECR) को गोमो फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
गिरिडीह जिला अंतर्गत अंचल-सरिया (1) मौजा-बड़की सरिया (2) मौजा-सरिया खुर्द (3) मौजा-करम्बा (4) मौजा-चिचाकी, (5) मौजा- गड़या अंतर्निहित कुल रकबा 10.46 एकड़ भूमि कुल देय राशि 78,08,35,963 /- (अठहत्तर करोड़ आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ तिरसट) रूपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
सरवर आलम, निम्नवर्गीय लिपिक को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1543 / वि० दिनांक- 10.07.2004 के अनुसार उच्चवर्गीय लिपिक वेतनमान रू०-4000-6000 में दिनांक- 10.07.2004 के प्रभाव से Re designate करने की स्वीकृति दी गई।
वर्ष 2023 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजना मद से समग्र शिक्षा अन्तर्गत आई.सी.टी.योजना संचालित पाँच वर्ष पूर्ण कर चुके 458 उच्च/उच्चतर विद्यालय मे अगले तीन वर्षो के लिए आई.सी.टी. योजना का संचालन जारी रखने की स्वीकृति दी गई।
संशोधित झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा ) विधेयक, 2022 (Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Bill, 2022 में धारा-28 (1) में प्रतिस्थापन को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु Statute for the Promotion of Teachers from one Academic Level/ Grade pay to another Academic Level/ Grade Pay under the Career Advancement Scheme, 2010 (As per “University Grants Commission, Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education Regulations, 2010”) को दिनांक – 01.01.2009 से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों (Non-Teaching Staff) को सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान (7th CPC) का लाभ दिनांक – 01.01.2016 से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, राँची का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु Inter State Bus Terminal-Cum-Commercial facilities Integrated Project fag R अवधारणा नोट एवं निविदा संबंधी RFQ-cum-RFP की स्वीकृति एवं Inter State Bus Terminal के विकास हेतु कुल 81,73,91,500 /- रूपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015, झारखण्ड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015, झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 तथा झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु “धान अधिप्राप्ति योजना” के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य आपदा मिशन निधि (एसडीएमएफ) का गठन करने की स्वीकृति दी गई।
दिनांक-14.09.2022 को मंत्रिपरिषद् की आहूत बैठक में स्वीकृत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संलेख ज्ञापांक- 5766, दिनांक-14.09.2022 में सन्निहित प्रस्ताव में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर प्राप्त होने वाले वैसे ऋण, जो राज्य के वार्षिक बजट में समाहित है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत भारत सरकार से सहमति प्राप्त है, का अंतिम रूप से अनुमोदन की शक्ति वित्त विभाग को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दायर SLP No.15757/2022, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अशोक कुमार में पारित न्यायादेश दिनांक- 16.09.2022 के अनुपालन हेतु संबंधित वादी श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत लिपिक की सेवा को नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-04 के मुख्यशीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय, उप शीर्ष-14- दिवस एवं समारोह के अन्तर्गत “सेमिनार/समारोह/कार्यशाला (विपत्र कोड-04-5-2070-00-800-14-00-03-21)” के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रु० 11,92,13,000/- (ग्यारह करोड़ बानवे लाख तेरह हजार) मात्र के अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
गोड्डा जिलान्तर्गत “टेसोबथान (टेसोबथान-महादेव बथान पथ पर) रामपुर-सिमलौंग (NH-333A पर) पथ (कुल लम्बाई-12.00 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Resettlement/ Rehabilitation एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू० 46,65,87,400 /- (छियालीस करोड़ पैंसठ लाख सतासी हजार चार सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
लातेहार अन्तर्गत “हामी (महुआडांर-लोध फॉल पथ पर )-ओरसा कुसमी-छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ (कुल लंबाई – 13.466 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) हेतु रू0 65,45,71,400 /- (पैंसठ करोड़ पैंतालीस लाख एकहतर हजार चार सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् विभागान्तर्गत संचालित समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत कार्यरत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु उपशीर्ष-B3- आई०सी०डी०एस० कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु योजना अधीन रिफन्डेबल वेतन इकाई अन्तर्गत राज्य मद में कुल रू०- 30,00,00,000.00 (तीस करोड़ रू०) मात्र का अग्रिम झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
दिनांक-15.05.2020 को विभाग द्वारा महिलाओं के पक्ष में 50 लाख रू० मूल्य तक के विक्रय विलेखों पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति को वापस लेने के पूर्व एसे किसी विक्रय पत्र का निबंधन कार्यालय में तकनीकी कारण से लंबित रहने के कारण वर्त्तमान में उनके निबंधन पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति प्रदान करने स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग- 8 में अध्ययनरत् अनसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक / पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण संबंधी संकल्प संख्या – 656 दिनांक- 05.03.2021 की कंडिका- 10 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 में कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासी हेतु 2000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।