बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से झटका, तीन सप्ताह के अंदर करना होगा सरेंडर
रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिया है. बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. ढुल्लू महतो धनबाद जिले के बाघमारा इलाके के बीजेपी विधायक हैं. उन्होंने इस केस में झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है। इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में सरेंडर करने में छूट देने की दरख्वास्त की थी. कोर्ट ने उनका यह आग्रह खारिज कर दिया. इसके बाद ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ गई है.
मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को
हाईकोर्ट ने निचली अदालत से इस केस का रिकॉर्ड भी मांगा है। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश ने पैरवी की. प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े। उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है.
सरकारी काम में बाधा डालने का है मामला
बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर वर्ष 2013 में सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस इंस्पेक्टर आरएन चौधरी की वर्दी फाड़ने और वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने का केस धनबाद के कतरास थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में ट्रायल के बाद धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने अक्टूबर 2019 को उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी।