गोला गोली कांड से जुड़े 65/2016 के मामले में राजीव जयसवाल और ममता देवी को दो वर्ष की सजा
गोला गोली कांड से जुड़े गोला थाना में दर्ज 65/16 के केस में बुधवार को हजारीबाग के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बीजेपी नेता राजीव जायसवाल ओर पुर्व विधायक ममता देवी को 2 वर्ष की सजा ओर 5 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है. वही इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्त को बरी कर दीया गया है. पवन रॉय की विषेश अदालत में यह सुनवाई हुई. इससे पुर्व 8 दिसंबर को आन्दोलन के नेतृत्वकर्ता राजीव जायसवाल तत्कालीन रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित कुल 13 आरोपियों को 79/16 में दोषी ठहराया था. जिसमे 13 दिसंबर को राजीव जायसवाल, ममता देवी सहित 13 आरोपियों को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी. केस में सजा सुनाए जाने के बाद तत्कालीन विधायक ममता देवी की विधायकी चली गईं थी।
ज्ञात हो की 2016 में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले तत्कालीन झाविमो के जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में बीजेपी के युवा नेता राजीव जायसवाल के नेतृत्व में गोला के टोनागातू में स्थित आईपीएल प्लांट में हज़ारों विस्थापितों की विभिन्न मांगो को लेकर प्लांट गेट के समक्ष आन्दोलन चलाया गया था. जिसमे पुलिस की गोली से 2 आंदोलनकारियों की मौत हो गईं थी. वही इस मामले को लेकर प्लांट प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के द्वारा राजीव जयसवाल ओर ममता देवी सहित सैंकड़ों लोगों के ऊपर गोला एवं रजरप्पा थाना में एक ही आंदोलन का चार चार केस दर्ज किया गया था. जिसमे 3 केस की सुनवाई हो चुकी ओर चौथे केस की सुनवाई बुधवार को पुरी हुई. जिसमे राजीव जयसवाल ओर ममता देवी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गईं ओर इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया. फिलहाल राजीव जयसवाल, ममता देवी सहित कुल 13 आंदोलनकारी फिलहाल हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद है. वही इस केस की सुनवाई होने के बाद अब राजीव जयसवाल ओर ममता देवी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.