Sunday, November 24, 2024

हज़ारीबाग़: भू माफियाओं पर गिरी गाज, मामला दर्ज करने का निर्देश

हज़ारीबाग़: भू माफियाओं पर गिरी गाज, मामला दर्ज करने का निर्देश

 

कटकमदाग में भू माफियाओं के द्वारा फर्जी नोटिस जारी कर जमीन हड़पने के मामले का उद्भेदन

 

उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ विशेष बैठक बुलाकर अवैध नोटिस जारीकर्ता पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कारवाई का दिया सख्त निर्देश

 

कटकमदाग प्रखण्ड के सिरसी ग्राम में भू-माफियाओं के द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी न्यायालय का फर्जी नोटिस तामिला करने को मासला प्रकाश में आया है। इस संबंध में अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार तिवारी के द्वारा अनुमण्डल कार्यालय में भू-माफियाओं के द्वारा चाहरदिवारी निर्माण रोकने के संबंध में धारा 144 के तहत फर्जी नोटिस की सुनवाई 18 जनवरी को करने का जिक्र किया गया है। अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस तरह का नोटिस कटकमदाग सिरसी के तुलसी प्रसाद पिता स्व० बद्री प्रसाद, रामसेवक राम पिता स्व० मथुरा प्रसाद, राजेन्द्र राम एवं मोहन राम पिता स्व० बैजनाथ राम को भी फर्जी नोटिस भू-माफियाओं के द्वारा चाहरदिवारी निर्माण को रोक लगाने का नोटिस दिया गया। मामले का प्रकाश में आने के बाद अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग विद्या भूषण कुमार के द्वारा उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया एवं जिला दण्डाधिकारी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक चोथे मनोज रतन,अपर समाहर्त्ता राकेश रोशन एवं एसडीओ सदर विद्या भूषण कुमार के साथ विशेष बैठक कर फर्जीवाड़ा करने वालों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का सख्त निर्देश दिया गया।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि 

आज दिनांक 17 जनवरी को अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार तिवारी एवं तथा कथित द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा नोटिस उपलब्ध कराया गया है। उक्त वाद सं0- 123/2023 धारा 144 दं०प्र०सं० ब्रजेश कुमार मिश्रा बनाम मोहन राम में प्रथम पक्ष ब्रजेश कुमार मिश्रा, निरंजन कुमार मिश्रा, सुधीर कुमार मिश्रा पिता एवं राजकुमार मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा पिता प्रकाश कुमार मिश्रा, ग्राम सिरसी- 2 थाना कटकमदाग एवं द्वितीय पक्ष तुलसी प्रसाद पिता स्व० बढी प्रसाद, ग्राम सिरसी-2, थाना- कटकमदाग का नोटिस उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दिनांक 18/01/2023 को उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करने का उल्लेख है, जो 12/01/2023 को नोटिस जारी करने का उल्लेख है, यह पूर्णतः प्रथम दृष्टिया जाली प्रमाणित होता है। इस नंबर का कोई भी मामला अभी तक संचालित नहीं है तथा वर्तमान वर्ष में 11 वाद ही संचालित है। उन्होंने बताया कि न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, हजारीबाग का नोटिस संबंधित थाना के द्वारा तमिला कराया जाता है ना की किसी निजी व्यक्ति के द्वारा।

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो अविलंब कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर के मोबाइल नंबर 90319 13740 पर सूचित किया जा सकता है।

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