सुखाड़, शिक्षक, कोरोना व सड़क को लेकर झारखण्ड सरकार के अहम फैसले, जानें आपके लिये क्या है लाभ की योजना…..
झारखंड मंत्रालय में आज आयोजित हुवे मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा (NH-133 पर) देवबन्धा-मोहानी-शिवनगर-डाण्डे पथ (कुल लंबाई 17.809 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Rehabilitation & Resettlement सहित) हेतु रु 79,43,77,800/- (उनासी करोड़ तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अन्तर्गत PPP परियोजनाओं हेतु Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India द्वारा Transaction Advisors के empanelment को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
राज्यान्तर्गत संचालित सरकारी नर्सिंग संस्थानों की प्रशिक्षु परिचारिकाओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएँ देने की स्वीकृति दी गई।
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान लेवल-6 (9300-34800 ग्रेड पे- रु० 4200 ) में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को गैर-योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
डॉ० अमृत नरेश खलखो, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल साहेबगंज सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटका बगोदर, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
राँची स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मे० भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची से प्राप्त कुल 647.08 एकड़ भूमि के लिए लंबित राशि 2,48,11,601 /- रूपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ० 218 दिनांक 31.03.2006 में संशोधन करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- एस0ओ0- 30 दिनांक 25.06.2017 एवं एस०ओ०-143 दिनांक 05.12.2017 को प्रतिस्थापित करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
डॉ० शशि भूषण प्रसाद सिंह, तदेन सिविल सर्जन, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य वित्त लेखे भाग । ॥ एवं विनियोग लेखे को झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
राज्य अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे का संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई।
प्रभात कुमार झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 754/03, गृह जिला – राँची). तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-425 (HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 नियम – 14 (vi) अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या L-12036/1/2022-Jus.I दिनांक 14.11.2022 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या 6975 दिनांक 08.07.2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या 9865 दिनांक 10.11.2015 एवं संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
G-20 के Delegates को भेंट देने के लिए Coffee Table Book के Designing and Printing हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् Outlook Group को नामित करने की स्वीकृति दी गई।
वर्ष 2022 में झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में घोषित सुखाड़ के आलोक सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने के निमित्त राशि 268,14,35,500 /- (दो सौ अड़सठ करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये को झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजनान्तर्गत संचालित “सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना” के मार्ग निर्देशिका में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत “सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना” के क्रियान्वयन की स्वीकृति गई।
वराहमिहिर तारामंडल, चिरौंदी, राँची के तीन वर्षों के संचालन तथा तारामंडल के प्रोजेक्टर की मरम्मति हेतु यूनाईटेड किंगडम (यू0के0) भेजने एवं वापस लाने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शांत कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका- 245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Orbit Animate Pvt. Ltd, कोलकाता का चयन की स्वीकृति एवं (ख) वराहमिहिर तारामंडल में अधिष्ठापित उपकरणों की करायी गई मरम्मति हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शांत कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका- 245 के तहत मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के National Council of Science Museums (NCSM), कोलकाता के अधीनस्थ कंपनी Creative Museum Designers (CMD). कोलकाता का चयन करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।*
पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र दिनांक 27.02.2023 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य अंतर्गत 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० के द्वारा धारित सिकनी कोयला खदान से निविदा संख्या-23817 के तद्द M/s Tirupati Niryat Pvt. Ltd. को 1.00 (एक लाख) MT कोयला उठाव हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के LPA No. 229 / 2022 एवं Contempt Case No. 620/2022 में पारित आदेश के अनुपालन में शेष बचे 75800 MT कोयला के उठाव हेतु सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा निर्गत अवधि विस्तार आदेश पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
Proposed Construction of State Command Control Centre at Ranchi कार्य हेतु राशि रूपये 79,78,04,700/- (उनासी करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार सात सौ रूपये) मात्र के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2023 के प्रभाव से एक वर्ष यथा-दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति दी गई।
गुमला जिलान्तर्गत “नेतरहाट के सनराईज प्वाईन्ट, नेतरहाट लेक एवं कोयल व्यू प्वाईन्ट (viewpoint) पहुँच पथ (कुल लंबाई – 6.410 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू 30,51,61,600 /- (तीस करोड़ एकावन लाख एकसठ हजार छः सौ) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
The Jharkhand High Court Officers & Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003 के Schedule-B में संशोधन संबंधी गठित अधिसूचना प्रारूप पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।