इचाक प्रखंड के लोहंडी पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधक के खिलाफ़ मुकदमा, इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज
प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम मुख्यालय रॉची के निर्देश पर खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में लोहण्डी पैक्स के द्वारा कुल 6209-27 क्विंटल धान श्री तृप्ति राईस मिल प्रा० लि० कयालु झूमरा, हजारीबाग को उपलब्ध नहीं कराने के मामले एवं मिल में उपलब्ध नहीं कराये गये धान के समतुल्य राशि प्रति क्विंटल 2050 की दर से मो० 1,27,28,004.00 (एक करोड़ सत्ताईस लाख उन्तीस हजार चार रूपये) मात्र होता है जिसके विरूद्ध पैक्स के द्वारा मां0 3,00,000 (तीन लाख रूपये) जमा किया गया है अवशेष राशि मो० 1,24,29,004.00 (एक करोड़ चौबीस लाख उन्तीस हजार बार रूपये) मात्र पैक्स से वसूलनीय है। पैक्स अध्यक्ष / प्रबंधक के द्वारा 62009.27 क्विंटल धान न ही मिल को उपलब्ध कराया गया है एवं न ही धान के समतुल्य राशि निगम कार्यालय, हजारीबाग में जमा की गई है। प्रबंध निदेशक, निगम मुख्यालय रांची के निर्देश पर खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति केन्द्रों में शत-प्रतिशत धान उठाव नहीं होने की स्थिति में वसूलनीय राशि की वसूली न होने पर संबंधित केन्द्रों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश पर अंकित भारद्वाज, पैक्स अध्यक्ष-लोहण्डी, ग्राम लोहण्डी एवं सुरेश प्रसाद मेहता, पैक्स प्रबंधक- लोहण्डी, ग्राम-दरिया, थाना- ईचाक, जिला-हजारीबाग
के द्वारा संयुक्त रूप से मो० 1,24,29,004.00 (एक करोड़ चौबीस लाख उन्तीस हजार चार रूपये के सरकारी धान के गबन करने एवं सरकारी योजना को विफल करने के संबंध में इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज़ किया गया है।
अनियमितता के आरोपी रंजीत गंझू, जन वितरण प्रणाली, विक्रेता ग्राम-कुबा, पंचायत अडरा, प्रखण्ड-कटकमदाग का लाइसेंस रद्द
रंजीत गंझू, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या-01/99 ग्राम-कुबा, पंचायत-अवरा प्रखण्ड-कटकमदाग के दुकान का निरीक्षण के क्रम में सरकारी राशन का फर्जीवाड़ा एवं उपभोक्ताओं का हक़ मारी के मामले में ज़िला आपूर्ति अधिकारी अरविंद कुमार ने कारवाई करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है। आरोप है कि विक्रेता के द्वारा दो माह (नवम्बर-21 एवं दिसम्बर-22) का राशन की पर्ची काटकर पैसा भी ले लिया गया है परन्तु एक माह का ही राशन ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया। लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज भी दिया जाता रहा है। विक्रेता के द्वारा चीनी एवं नमक नहीं दिया जाता है। लागुकों के द्वारा बताया गया कि कार्डधारी के सदस्यों का नाम भी विक्रेता के द्वारा कटवा दिया जाता है।
उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता को दो स्पष्टीकरण किया गया, जिसमें श्री गंझू के द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया विक्रेता के द्वारा पूर्व से ही दो माह का पर्ची कटवाकर एक माह का राशन दिया जाना एवं निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जाना झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली ( नियंत्रण) आदेश 2022 के अध्याय IV के 20 (II, IV. V XVXVIIXVII) का घोर उल्लंघन किया गया है। फलस्वरूप श्री गंझू के दोनों स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया और उक्त अनियमितात बरते जाने के लिए रंजीत गंझू, जन वितरण प्रणाली, विक्रेता ग्राम-कुबा, पंचायत अडरा, प्रखण्ड-कटकमदाग के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। श्री गंझू के समस्त कार्डधारियों को उसी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता कंचन महिला मंडल, अनुज्ञप्ति संख्या 03/12 के साथ सम्बद्ध किया गया है।