चौपारण के डीलर का लाइसेंस रद्द, जिले में कई सरकारी कर्मी के परिजन उठा रहे है अनाज, ब्याज समेत वसूली जाएगी राशि
राशन वितरण में गड़बड़ झाला करने वाले डीलर पर निलंबन की हुई कार्रवाई
अवैध रूप से वर्षों से राशन का उठाव कर रहे लोगों से राशन का ब्याज समेत राशि वसूलने का निर्देश
जिला प्रशासन ने गरीबों का निवाला छीनने वाले लोगों पर सख्ती से कारवाई का निर्देश दिया है।
प्रशासन द्वारा चलाए गए जांच अभियान में तीन लोगो की संलिप्तता पाई गई है।
इसी क्रम में आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि तीन लोगो के विरुद्ध लंबे से अवैध रुप से राशन का उठाव कर रहे लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उक्त कार्यों में लिप्त लोगों पर उठाव किए गए राशन का बाजार भाव के मूल्य के आधार पर राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।
इनमे टाटीझरिया,झरपो निवासी बैजू प्रसाद जिनका बेटा सीआरपीएफ में कार्यरत है बावजूद इसके इन्होंने 2960 किलो राशन का उठाव किया है जिसका बाजार भाव ब्याज समेत 1,32,608 रू है। वहीं टाटीझरिया,झरपो निवासी सरोज देवी जिनका पति दारू पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है तथा इनका तीन मंजिला पक्का मकान है,इन्होंने 1680 किलो राशन का उठाव किया है जिसका बाजार भाव ब्याज समेत 75,264 रू है। वहीं बरकट्ठा केंदूवा निवासी मुनिता देवी जिनका पति व बेटा दोनो सरकारी शिक्षक है इन्होंने 2200 किलो राशन का उठाव किया है जिसका वर्तमान बाजार भाव ब्याज समेत 98,560 रू है।
उक्त तीनों झारखंड लक्षित जन वितरण (नियंत्रण) आदेश 2022 के तहत राशन कार्ड के योग्य नहीं पाए गए है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् इन लोगों से गलत जानकारी देकर राशन उठाव करने के कारण आर्थिक दंड लगाते हुए उठाव किए गए राशन का मूल्य निर्धारण कर ई चालान के माध्यम से राशि संबंधित कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का कार्रवाई की जाएगी।
डीलर पर हुई कारवाई
चौपारण प्रखण्ड अन्तर्गत पपरो के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुरेश प्रसाद अनुज्ञप्ति प्राप्त संख्या 12/88
पर राशन की मात्रा में हेराफेरी, नापी में पारदर्शिता का आभाव तथा इनके विरुद्ध बारंबार शिकायत प्राप्त होने के कारण जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा तत्काल प्रभाव से इनकी अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। स्पष्टीकरण पर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि वैसे सभी डीलर एवं लाभुकों से अपील है कि अपर्वजन मानक श्रेणी में आते है तो संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करें, अन्यथा जाँच में पाये जाने पर सूद सहित राशि वसूली करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।