ज़िला आपूर्ति कार्यालय एक्शन मोड़ में, गलत तरीके से राशन उठाव कर रहे लोगो पर हुई कारवाई
डीलर से मांगा गया स्पष्टीकरण,
ईचाक प्रखंड के अलौंजाकला ग्राम के चार सम्पन्न राशन कार्ड धारियों पर ज़िला आपूर्ति अधिकारी अरविन्द कुमार ने कारवाई करते हुए उनके द्वारा गलत तरीके से राशन का अनाज उठाव के विरुद्ध आर्थिक दण्ड आरोपित कर चालान के माध्यम से दण्ड राशि जमा करने का आदेश जारी किया है। अन्यथा प्राथमिकी करने का आदेश दिया गया है।
जिन राशन कार्ड धारियों पर गलत राशन कार्ड बना कर राशन उठाव करने की कार्रवाई की गई है उनमें अलौंजा कला इचाक के चमेली देवी, जिन पर 1.41 लाख रू का जुर्माना लगाया गया है चमेली देवी पर आरोप है कि उनका अपना पक्का मकान एवं चार पहिया वाहन है। महावीर मेहता अलौंजा कला जिन पर ₹97,440 रू का अर्थदंड लगाया गया है उनके पिता का रांची में पक्का मकान है। पार्वती देवी, अलौंजा कला पर 1.08 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है, उन पर आरोप है कि उसका पुत्र पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है। वहीं अलौंजा कला के बंगाली मिस्त्री, जिन पर 1.36 लाख का जुर्माना लगाया गया है इन पर आरोप है कि इनका तीन मंजिला मकान होने के बावजूद जनवितरण राशन दुकान से अनाज का उठाव किया गया है।
अनियमितता के आरोप पर राशन डीलर को स्पष्टीकरण
इचाक प्रखंड के ग्राम असिया के राशन डीलर बालेश्वर प्रसाद मेहता अनुज्ञप्ति संख्या 04/2005 पर राशन कार्डधारियों के विरुद्ध कार्डधारियों से मिली गड़बड़ी की शिकायतों एवं प्रारंभिक जांच व समर्पित साक्ष्यों के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा डीलर बालेश्वर प्रसाद मेहता को स्पष्टीकरण किया गया है कि क्यों न अनुज्ञप्ति रद्द किया जाए।