झारखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रैपिड रिस्पांस टीम एक्शन में
एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है आरआरटी
बर्ड फ्लू के संबंध में माइकिंग के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक
प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में कुक्कुट/कुक्कुट उत्पाद/अंडे की बिक्री पर पूर्णता प्रतिबंध
प्रतिबंधित क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
आरआरटी के सहयोग के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति
जेल मोड़ चौक कचहरी के नजदीक बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रभावित क्षेत्र के 1 कि०मी० के दायरे में शेष बचे कुक्कुटों का कलिंग, वैज्ञानिक विधि से निस्तारण एवं तत्पश्चात संक्रमित क्षेत्र का वैज्ञानिक विधि से संपूर्ण Cleaning and Disinfection का कार्य किये जाने एवं इसके 10 कि०मी० की परिधि के क्षेत्र का मानचित्र बनाकर Surveillance Zone के रूप में चिन्हित करते हुये इस क्षेत्र में Avian Influenza के निगरानी एवं निस्तारण हेतु टीम गठित किया गया है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में कुक्कुट पालन से संबंधित सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को बर्ड फ्लू के संबंध में माइकिंग के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है।
उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा 7 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। जो संबंधित क्षेत्र में डिसइन्फेक्शन का भी कार्य कर रही है। नगरपालिका क्षेत्र में गठित टीम के सहयोग प्रदान करने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो निम्न है :-
1. जेल मोड़, नगड़ाटोली, वर्द्धमान कम्पाउण्ड, लालपुर, प्लाजा चौक, लोहराकोचा।
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी :- श्री रितेश पन्ना, सह०प्र० पदा०, रातू 9835722516
2. जेल मोड से अपर करमटोली लोअर करमटोली एवं करमटोली चौक तक।
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी :- श्री अरूण सिंह, सह०प्र० पदा० नगड़ी 7033296888
3. जेल मोड़ से कचहरी चौक राजभवन, रातू रोड चौक, मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी।
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी :- श्री विनोद नारायण झा, सह०प्र०पदा०. लापुंग
4. जेल मोड़ से कचहरी रोड चडरी,फिरायालाल वार्ड नं0 19 जेल मोड़के 01 कि०मी० के परिधि में।
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी :- श्री अरविंद कुमार, सह०प्र० पदा0 अनगड़ा 7654268059
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को गठित टीम से समन्वय स्थापित करते हुये विधि-व्यवस्था बनाये रखते हुये कार्य में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। कार्य के वरीय प्रभार में श्री अमित भगत, अंचल अधिकारी, शहर, राँची मो. नं-7463048857 हैं।
बर्ड फ्लू के प्रसार की रोकथाम से संबंधित
Action Plan for Prevention, Control and Containment of Avian Influenza 2021 के आलोक में जेल मोड़ चौक कचहरी से -विक्रय पर 01 किलोमीटर की परिधि में मुर्गी/मुर्गा/बतख/ चुजा आदि पक्षी एवं अण्डों के क्रय- अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध है।
जिला प्रशासन की टीम 01 किलोमीटर के प्रभावित दायरे में घर-घर जाकर पक्षियों / अण्डों आदि की उपलब्धता का सर्वेक्षण कर रही है। जिन घरों / दुकानों / ठेलों आदि में उक्त सामग्री हो वे सर्वेक्षण टीम का सहयोग करते हुये उन्हें पक्षियों / अण्डों आदि की सूचना देना एवं Culling हेतु सौपना सुनिश्चित करेंगे। सर्वेक्षण टीम द्वारा प्राप्त पक्षियों / अण्डों आदि की प्राप्ति रशीद उपलब्ध कराया जायेगा एवं उसी के आधार पर बाद में नियमानुसार मुआवजे का भुगतान अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा आपदा प्रबंधन मद से किया जायेगा। इस क्षेत्र के स्वच्छ घोषित होने के 21 दिन के उपरांत ही पक्षियों / अण्डों का क्रय-विक्रय किया जा सकेगा।
बर्ड फ्लू के प्रसार की रोकथाम से संबंधित एक्शन प्लान के आलोक में इस 01-10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गी/मुर्गा/बतख/चुजा आदि पक्षी एवं अण्डों के क्रय-विक्रय पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इस 01 से 10 किलोमीटर की परिधि में पूर्व से उपलब्ध पक्षियों / अण्डों को इस दायरे से बाहर भेजने और इस दायरे में बाहर से पक्षियों/अण्डों को लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
बर्ड फ्लू की घटना से प्रभावित क्षेत्र के शून्य से 1 किलोमीटर के दायरे के पूर्णरूप से स्वच्छ घोषित हो जाने के बाद ही इसके 01 से 10 किलोमीटर में पूर्व से उपलब्ध पक्षियों /अण्डों की क्रय-विक्रय की जा सकेगी तथा Epic Center क्षेत्र के स्वच्छ घोषित होने के 21 दिन के उपरांत सामान्य स्थिति की घोषणा के पश्चात ही सामान्य तौर पर इस क्षेत्र में पक्षियों / अण्डों का क्रय-विक्रय किया जा सकेगा।
वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा अपने स्तर से संबंधित थाना प्रभारियों को गठित टीम के सहयोग एवं 10 कि०मी० की परिधी में पक्षियों / अण्डों के क्रय-विक्रय पर अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है।
प्रतिबंधित क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।