एनटीपीसी द्वारा अवैध खनन किए जाने पर केंद्र ने दिया कार्रवाई का निर्देश
विधायक लोबिन हेम्ब्रम को सरकार ने कहा था-केंद्र के निर्देश पर होगी कार्रवाई
रांची – हज़ारीबाग़ जिले के बड़कागाँव में एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना में भारत सरकार के शर्तों के खिलाफ क्षेत्र की जीवनरेखा दुमुहानी नाला को नष्ट कर करीब एक सौ एकड़ एरिया में अवैध खनन करने के मामले में में केंद्र सरकार ने वन विभाग के प्रधान सचिव को आईपीसी के विभिन्न धाराओं सहित बायोडाइवर्सिटी एक्ट,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,सहित अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
शिकायत कर्ता मंटू सोनी के लिए पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवेन्दु कुमार द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस के बाद केंद्र ने यह निर्णय लिया है। अधिवक्ता ने अपने नोटिस में यह बताया था कि दुमुहानी नाला के खनन से कृषि,वन्य जीव,वनस्पति और पर्यावरण को नुकसान हुआ है। अवैध खनन कर कोयले को बेचने के लिए जानबूझकर अवैध खनन किया गया है।
इससे पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा विधानसभा में एनटीपीसी और त्रिवेणी-सैनिक माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की शर्तों का उल्लंघन कर 37.20 हेक्टेयर एरिया में अवैध खनन किए जाने पर कार्रवाई के सम्बंध में पूछे जाने पर सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि भारत सरकार से निर्देश मिलते ही राज्य सरकार कार्रवाई करेगा ।
केंद्र सरकार के निर्देश मिलते ही एनटीपीसी और त्रिवेणी-सैनिक माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों पर कार्रवाई की राह खुल गई है।