बरही के महेंद्र रजक हत्याकांड: HC ने बरही के तत्कालीन DSP सरयू पासवान और थानां प्रभारी जितेंद्र दुबे की याचिका खारिज
महेंद्र रजक की हाजत में हुई थी मौत
बरही के तत्कालीन डीएसपी सरयू पासवान और बरही थाना थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे की याचिका को झारखण्ड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी हो कि सरयू पासवान और जितेंद्र दुबे ने कंप्लेंट केस संख्या 1236/ 2008 में बरही की निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान को चुनौती दी थी. जिसे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. डीएसपी सरयू पासवान की ओर से अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा. वही ज्ञानी रजक की ओर से अधिवक्ता हेमंत शिकरवार और इशिता श्रीवास्तव ने बहस की
मां ज्ञानी रजक ने बरही सिविल कोर्ट में दर्ज कराया था कंप्लेंट केस
मृतक महेंद्र रजक की मां ज्ञानी रजक ने इस संबंध में बरही सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया है। ज्ञानी रजक ने आरोप लगाया है कि डीएसपी सरयू पासवान और तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था जिसे कोर्ट ले जाने से पहले महेंद्र की मौत हाजत में ही हो गई थी।