ऋत्विक कंपनी के अधिकारी शरद कुमार हत्या मामले में 3 और लोग भेजे गए जेल।
रैकी करने में स्थानीय लोग भी शामिल
अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
बड़कागांव। एनटीपीसी के चट्टी बारियातू कोल माइन्स के कांटेक्ट कंपनी रित्विक के अधिकारी शरद कुमार को गोली मारकर हत्या मामले में रैकी करने वाले 3 और लोग को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जेल भेजे जाने वालों में संदीप कुमार गुप्ता पिता शंकर गुप्ता, करण कुमार पिता दिनेश्वर महतो एवं मनोज राणा पिता कौलेश्व राणा तीनों ग्राम सिकरी थाना बड़कागांव जिला हजारीबाग शामिल है। इन लोगों से घटना के दिन उपयोग किए जाने वाले ग्रे-सिल्वर रंग का स्कूटी, यामाहा मोटरसाइकिल नंबर जेएच 02 एएल 4211 सहित 3 स्मार्टफोन बरामद किया गया। अब तक इस मामले में पुलिस द्वारा छापामारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इससे पूर्व 23 मई को जाहिर अंसारी एवं जय मंगल मिश्रा तथा 26 मई को अमन साव तीनों ग्राम साकुल, थाना पतरातु, जिला रामगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना बड़कागांव- हजारीबाग पथ स्थित पकरी बरवाडीह गांव के जर्जर पथ के पास 9 मई को घटित हुई थी। इस घटना में शरद कुमार का अंगरक्षक राजेंद्र प्रसाद महतो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।घटना के बाद बड़कागांव थाना कांड संख्या 156/23 के तहत मामला दर्ज करते हुए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे के निर्देशन पर बड़कागांव पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित कर जांच पड़ताल एवं छापामारी शुरू की गई। जांच टीम द्वारा अनुसंधान करते हुए इस कांड के पीछे की साजिश एवं साजिशकर्ता का उद्भेदन किया गया। इस हत्याकांड के साजिशकर्ता अमन साहू एवं कथित मयंक सिंह के निर्देशन पर उसके गैंग के सक्रिय सदस्य चंदन साहू पिता लोकनाथ साहू के नेतृत्व में घटना का अंजाम दिए जाने का मामला उजागर हुई। इस संदर्भ में बड़कागांव पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद इस मामले को लेकर कई जांच टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन किया गया। साथ ही साथ अब तक 6 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। जबकि मुख्य साजिशकर्ता अमन साहू पूर्व से ही जेल में ही बंद है। उन्होंने बताया कि आज भेजे गए सीकरी गांव के अपराधियों द्वारा स्थानीय स्तर पर राय की की गई थी उन्होंने कहा कि शेष अभियुक्तों को भी बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।