काम की खबर…..बिना Form-16 के भरे अपना आयकर रिटर्न, जानें नियम
आयकर विभाग की ओर से आयकर रिटर्न को फाइल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म को सक्रिय कर दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि जो भी कर्मचारी नौकरी-पेशे में हैं उन्हें अभी तक उनके एम्प्लॉयर की ओर से वित्त वर्ष 2023-23 का फॉर्म-16 नहीं दिया गया है। लिहाजा इन लोगों के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं।
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप टैक्सपेयर फॉर्म 26एएस और सैलरी स्लिप के जरिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 26एएस को आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है, जोकि एक वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट होता है। आप इसे नेट बैंकिंग के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।
कर्मचारियों को हर महीने सैलरी स्लिप मुहैया कराई जाती है। एम्प्लॉयर कर्मचारियों को जो सैलरी स्लिप मुहैया कराता है, उसमे कई अहम जानकारियां दर्ज होती हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से अपना आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
सैलरी स्लिप में कई डिडक्शन की जानकारी होती है, लिहाजा यह देखना जरूरी होता है कि आप इसमे दर्ज सभी अहम जानकारियों एचआरए डिडक्शन क्लेम आदि को देखें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि धारा 80 सी और 80 डी के तहत होने वाली कटौती इसमे दर्ज है या नहीं।
सैलरी स्लिप में अगर आपकी ग्रॉस इन्कम, कुल कटौती और टीडीएस फॉर्म 26एएस की राशि के बराबर है तो आप आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16 ए की जरूरत नहीं पड़ेगी।