तीन हजार के भूमि-मुआवजा घोटाले में हुई सुनवाई,ईडी ने कहा पी.ई जांच शुरू कर दी गई है
हाईकोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा
रांची – हज़ारीबाग़ में एनटीपीसी सहित अन्य परियोजनाओं के लिए लिए भूमि-मुआवजा घोटाले मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंदा सेन की बेंच में सुनवाई हुई। प्रार्थी मंटू सोनी द्वारा दायर याचिका में अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता और राहुल मिश्रा ने सीबीआई और राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल नही किए जाने की बात कोर्ट के समक्ष रखा,वहीं ईडी की तरफ से अधिवक्ता अमित दास ने कोर्ट को बताया कि ईडी की तरफ से पी.ई जांच शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने सीबीआई और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया ।
इससे पूर्व कोर्ट ने सीबीआई,ईडी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था ।
याचिका में फर्जी कागजात बनाकर सरकारी कर्मचारियों-एनटीपीसी के अधिकारियों और भूमाफियाओं के गठजोड़ से सरकारी गैर मजरुआ खास,गैरमजरूआ आम सहित अन्य सार्वजनिक उपयोग की जाने वाली पंचायत भवन,मैदान,नदी-तालाब,श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि भूमि का मुआवजा उठा लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच के बाद राजस्व विभाग ने हज़ारीबाग़ डीसी और एनटीपीसी ले एमडी को पत्र लिखा था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नही की गई है। वहीं एसआईटी में तीन हजार करोड़ के भूमि-मुआवजा घोटाले का अनुमान लगाते हुए इसकी जांच सीबीआइ से कराने का अनुसंशा किया था।