समलैंगिक शादियों पर SC का बंटा हुआ फैसला, CJI ने सेम सैक्स मैरिज को मान्यता देने से किया इनकार
समलैंगिंक जोड़ों के शादी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने खास टिप्पणी की. यह मामला पांच जजों की पीठ के सामने था जिसकी अगुवाई सीजेई डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, फैसले से पहले अदालत ने कई अहम टिप्पणी की. सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत यह अधिकार है, इसके साथ ही जेंडर और सेक्सुअलिटी दो अलग अलग मुद्दे हैं. हर एक को अपने जीवनसाथी के चुनने का अधिकार है. कसी भी शख्स की मनोस्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. होमो सेक्सुअल को भी समान अधिकार मिलना चाहिए.
फैसले से पहले सीजेआई ने क्या कहा
सीजेआई ने कहा कि कोर्ट का कितना दखल जरूरी इस पर विचार जरूरी
सकार ने कहा कि समलैंगिकता सिर्फ शहरों तक सीमित है
ये बात अलग है कि समलैंगिक गांवों में भी रहते हैं.
सबको अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है.
समय के साथ जीवनशैली में बड़े बदलाव हुए हैं
अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है.
जेंडर और सेक्सुअलिटी एक नहीं हैं.
स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट बदलाव नहीं कर सकता.
केंद्र और राज्य सरकारें इस विषय पर भेदभाव खत्म करें.
समलैंगिक शादी के समर्थन में तर्क
स्पेशल मैरिज के तहत मान्यता दिए जाने का तर्क
मौलिक अधिकार से जुड़ा है मामला
संवैधानिक व्यवस्था से नहीं जुड़ा है केस
शहरी सोच का नतीजा नहीं
कानूनी हक के दायरे से बाहर हैं बच्चे
केंद्र सरकार की दलील
यह जटिल विषय है और समाज पर असर पड़ेगा
इस विषय पर सरकार कमेटी गठित करने के लिए है तैयार
अलग अलग धर्मों में समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं
समलैंगिक जोड़ों को बच्चों के गोद लेने पर ऐतराज
अलग अलग किस्म के दावों की होगी शुरुआत
11 मई को फैसला रखा गया था सुरक्षित
इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल 2023 से सुनवाई शुरू हुई थी और 11 मई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ के सामने शादी के पक्ष और विपक्ष में दिलचस्प दलीलें पेश की गईं थीं. याचिकाकर्ताओं ने समलैंगिंक शादियों को मान्यता देने की अपील की है जबकि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक व्यवस्था का हवाला देते हुए विरोध किया था..
वैवाहिक समानता मामला | CJI चंद्रचूड़ ने कहा, “केंद्र सरकार समलैंगिक संघों में व्यक्तियों के अधिकारों और हकदारियों को तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। यह समिति राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को ‘परिवार’ के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से मिलने वाले अधिकारों पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा।”
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश समलैंगिक समुदाय के संघ में प्रवेश के अधिकार के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे।