Sunday, November 24, 2024

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनटीपीसी को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बंद कराए प्रशासन

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनटीपीसी को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बंद कराए प्रशासन

 

नागरिक अधिकार मंच ने आयुक्त,उपायुक्त, डीएफओ,एसपी,एसडीओ आदि को दिया पत्र

 

हज़ारीबाग़ – एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक नवम्बर से सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बंद करवाने को लेकर नागरिक अधिकार मंच ने जिले के उपायुक्त, डीएफओ, एसपी,एसडीओ,डीटीओ को पत्र लिखा है। इसके अलावे यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जाता रहेगा तो अवैध ट्रांसप्लांटेशन में संलिप्त होकर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किया/कराया माना जाएगा। 

        नागरिक अधिकार मंच ने अपने पत्र में कहा है कि एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए MOEF&CC के स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 के अनुसार एनटीपीसी को बड़कागांव से बाणादाग़ रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का शर्त लगाया गया था। एनटीपीसी का कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से जंगल के रास्ते से बाणादाग रेलवे साइडिंग तक अवैध तरीके से कोयला परिवहन किया जा रहा है । जो नियम विरुद्ध वन विभाग की मिलीभगत से अवैध तरीके से किया जा रहा है। जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को अक्टूबर 2023 तक कन्वेयर सिस्टम बना लेने का आदेश दिया था। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग,स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एनटीपीसी कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करते रहा है। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया समय सीमा भी पूरा हो गया है। इसलिए सड़क मार्ग से कोयला बंद कराया जाए।  

जिले के अधिकारियों को नागरिक अधिकार मंच के संयोजक लखेन्द्र ठाकुर,अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार,सोनू इराकी,राजेश कुमार,मनोज कुमार साहा,दशरथ साव,रामदुलार साव, फुलेश्वर महतो ने संयुक्त रूप से पत्र दिया है।

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