जानें क्यों? लगेगीराजधानी रांची में धारा 144…, कब से कब तक रहेगी
रांची : राजधानी रांची में धारा 144 लगायी जायेगी। यह निषेधाज्ञा आज यानी 14 नवम्बर की शाम 6 बजे से 15 नवम्बर की रात 11 बजे तक लागू रहेगी। इस संबंध में रांची के SDO दफ्तर से आदेश जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि आगामी 15 नवम्बर को राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ मोरहाबादी मैदान से रैली निकाल CM आवास का घेराव एवं नंग-धड़ंग प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं, उसी रोज भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस समारोह भी है। PM नरेंद्र मोदी भी रांची आने वाले हैं। शांति भंग होने की संभावना को देखते हुये राजधानी रांची में धारा 144 लगायी जायेगी।
निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति के किसी तरह के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा पर रोक लगा दी गई है। सरकारी कार्यक्रम हो सकते हैं। किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने पर मनाही है। केवल सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हथियार लेकर निकल सकते हैं। वहीं किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर रोक रहेगी। बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।