प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी इतने किलो ही ले जा सकेंगे सामान, नहीं तो देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे
ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खास खबर है. ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग अक्सर अपने साथ भारी सामान लेकर चलते हैं. लेकिन अब रेलवे ने प्लेन के तर्ज पर तय सीमा के अंदर ही सामान ले जाने का नियम बनाया है. इसके लिए रेलवे ने किस कोच में कितने किलो सामान ले जाया जा सकता है इसकी जानकारी दी है. अगर कोई तय सीमा को पार करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है.
जानें एसी से लेकर स्लीपर तक कितना किलो तक ले जा सकते हैं सामान
रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक, जबकि एसी 2 टियर में 50 किलो तक वजन का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं. इसके अलावा आप एसी 3 टियर या चेयर कार में 40 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं. स्लीपर क्लास की बात करें तो यात्री अपने टिकट के साथ 40 किलो तक वजन ले जा सकते हैं. द्वितीय श्रेणी में यह सीमा 35 किलोग्राम है.
भारतीय रेलवे के अनुसार, 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से को यात्री डिब्बों में सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है. यदि ट्रंक, सूटकेस और बक्से की माप निर्धारित सीमा से अधिक है तो ऐसी वस्तुओं को बुक किया जाना चाहिए और ब्रेक वैन में परिवहन किया जाना चाहिए, न कि यात्री डिब्बे में.
इन वस्तुओं पर लगा है बैन
इसके अतिरिक्त, एसी-3 टायर और एसी चेयर कार डिब्बे में ले जाने योग्य ट्रंक/सूटकेस का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए. वहीं, यात्रियों के ट्रेन में कई चीजें ले जाने पर भी रोक है. इसमें रसायन, पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, ग्रीस, चमड़ा आदि शामिल हैं. यदि कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ धारा 164 के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है.