30 अप्रैल से अगले आदेश तक 8वीं कक्षा तक कि सभी विद्यालय बंद
कार्यालयों में होंगे कार्य, ऊपर की कक्षा 11:30 चलेगी
झारखण्ड राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में कक्षा KG से कक्षा 08 तक की कक्षाएँ अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है।
सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा एवं शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय ग्रीष्मावकाश हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। ये शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी प्रतिदिन विद्यालय की निर्धारित अवधि में विद्यालय में उपस्थित होकर निम्न कार्य करना सुनिश्चित करेंगे :-
कक्षा 1 से 7 तक के वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षाफल प्रकाशन, रिर्पोट कार्ड की तैयारी, छात्रवार विद्यार्थियों के प्राप्तांक को ई-विद्यावाहिनी में ऑनलाईन प्रविष्टि करने का कार्य पूर्ण करेंगे।
यू-डाईस प्लस में विद्यार्थियों के आंकड़ों की शत्-प्रतिशत प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करेंगे।
विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की Cataloging करते हुए इसे संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।
विद्यालय के सभी प्रकार के पंजी, बैंक पासबुक, कैशबुक इत्यादि का अद्यतन संधारण करेंगे।
शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए आने वाले विद्यार्थियों का नामांकन का कार्य करेंगे।
शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए कक्षावार एवं विषयवार पाठ्य
योजना तथा संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे।
सभी शिक्षक अपने क्षमता निर्माण हेतु J-Guruji Application में स्वयं को पंजीकृत कराते हुए उस पर उपलब्ध Video Contents का अवलोकन करेंगे।
2. सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्व की भाँति यथावत् संचालित रहेंगे।
3. कक्षा 09 से ऊपर की कक्षाएँ सुबह 7.00 बजे से
बजे तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में प्रार्थना सभा या अन्य Outdoor गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाएगी।
यह आदेश दिनांक 30.04.2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
विद्यालय के सभी प्रकार के पंजी, बैंक पासबुक, कैशबुक इत्यादि का अद्यतन संधारण करेंगे।
शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए आने वाले विद्यार्थियों का नामांकन का कार्य करेंगे।
शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए कक्षावार एवं विषयवार पाठ्य योजना तथा संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे।
सभी शिक्षक अपने क्षमता निर्माण हेतु J-Guruji Application में स्वयं को पंजीकृत कराते हुए उस पर उपलब्ध Video Contents का अवलोकन करेंगे।
2. सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्व की भाँति यथावत् संचालित रहेंगे।
3. कक्षा 09 से ऊपर की कक्षाएँ सुबह 7.00 बजे से 11.30 बजे तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य Outdoor गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाएगी।
यह आदेश दिनांक 30.04.2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
ह०/- (उमा शंकर सिंह) सरकार के प्रभारी सचिव ।
रांची/दिनांक 29/04/2024
ज्ञापांकः 58/स.को.
प्रतिलिपिः
1. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा
अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 2. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित । 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/एम.डी.एम/जे.सी.ई.आर.टी./ राज्य परियोजना निदेशक, जे.ई.पी.सी., झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।