कपिल सिब्बल की चूक का खामियाजा हेमंत सोरेन ने भुगता! नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार
रांची: हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए SC ने इस बात पर नाराजगी जाहिर कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे। कोर्ट ने सवाल किया जब सोरेन ने SC को रुख किया गया था तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि ज़मानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। कोर्ट ने कहा कि हमे आपके मुवक्किल की नीयत सही नहीं लगती। आप दो दो जगह क़ानूनी राहत के विकल्प खोज रहे थे। अगर हमे पता होता कि आपकी अर्जी कहीं और ही पेंडिंग है तो हम ऐसी सूरत में आपको याचिका को सुनवाई के लिए मंज़ूर ही नहीं करते. इसके बाद कपिल सिब्बल ने सफाई दी कि इसमे मेरे मुवक्किल की ग़लती नहीं है. ये मेरी अपनी ग़लती है. हमारा मकसद किसी तरह से कोर्ट को गुमराह करना नहीं था.