महूदी रामनवमी जुलूस मामले में हिन्दू पक्ष के सभी नामजद अभियुक्त की हुई जमानत।
आगे भी शांतिपूर्वक महुदी आंदोलन को निरंतर जारी रखते हुए संघर्षरत रहेंगे : ग्रामीण
बड़कागांव। महुदी रामनवमी जुलूस विवाद में सभी हिन्दू पक्ष के नामजद 21 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत बाहर से दे दी गई है। थाना कांड संख्या 105/24 एवं 106/24 में नामजद हिंदू पक्ष के लोग न्यायालय की शरण में गए थे। आरोपित नामजद अभियुक्त में पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, खेमलाल महतो, टुकेश्वर प्रसाद, बच्चन देव कुमार,जिप सदस्य सुनीता देवी, दामोदर प्रसाद मेहता, सीताराम राणा, रविकांत महतो, राजकुमार राणा, छात्रधारी राणा, रवि कुमार, आनंद महतो, चंद महतो, सुधीर राणा, ललिता देवी, रेखा देवी, भोला महतो, सिकंदर महतो, भोला महतो, सिकंदर महतो, प्रकाश महतो, खिरोधर महतो, देव कुमार राणा ने न्यायालय की शरण में गए थे। जहां पर सभी को अग्रिम जमानत बाहर से ही दे दी गई है। मामले को लेकर आरोपित रामभक्तो ने कहा कि महुदी रामनवमी जुलूस शोभायात्रा शांतिपूर्वक निकलने के बाद प्रशासन के द्वारा वापसी में भोले भाले निर्दोष रामभक्तो के ऊपर जानबूझकर मामले को जिंदा रखने के लिए झुठा केस कर फंसाया गया था। हम लोगों को न्यायालय के ऊपर पूर्ण भरोसा था और आगे भी सम्मान करते रहेंगे इसीलिए आज हम लोगों के ऊपर दो झूठे मुकदमे किए गए थे उनमें जमानत मिली है इसके लिए हम लोग न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं एवं आगे भी शांतिपूर्वक महुदी आंदोलन को निरंतर जारी रखते हुए संघर्षरत रहेंगे। अधिवक्ता दामोदर कुमार सिंह, श्रवण कुमार एवं अंचल कुमार थे। इस मौके पर हजारीबाग न्यायालय के बाहर सैकड़ो की संख्या में सनातनी राम भक्त मौजूद थे।