राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 26 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश
चाईबासा – लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 के एक मानहानि मामले में की गई है।
राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में पेश उनके वकील ने पेशी से छूट की अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब सांसद को निजी रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
भाजपा को लेकर दिए गए बयान पर हुआ केस
यह मामला 28 मार्च 2018 का है, जब नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि “भाजपा चोरों का गिरोह है, वहां कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है।” इस बयान से आहत होकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में 9 जुलाई 2018 को मानहानि का केस दर्ज कराया था।
मामले की कानूनी प्रक्रिया
• मामले को पहले चाईबासा सीजेएम कोर्ट में सुना गया।
• फिर 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर इसे रांची एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट भेजा गया।
• इसके बाद यह मामला चाईबासा एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित किया गया।
• कोर्ट ने राहुल गांधी को कई बार समन जारी किया, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
• अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून को व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया है।
राजनीतिक हलचल तेज
राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी होने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला आने वाले समय में संसद और सियासी मंचों पर गरमाया रह सकता है।