Sunday, June 1, 2025

अंकिता भंडारी हत्याकांड: रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये जुर्माना

द जोहार टाइम्स

ऋषिकेश/देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

तीन साल बाद आया न्याय, लोगों में संतोष

सितंबर 2022 में घटित इस मामले ने पूरे प्रदेश ही नहीं, देश को झकझोर कर रख दिया था। फैसले का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। अदालत ने माना कि तीनों आरोपियों ने मिलकर अंकिता की हत्या की और उसके शव को चीला नहर में फेंक दिया।

सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा, कोर्ट परिसर सील

फैसले के दिन अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 200 मीटर के दायरे को पूरी तरह सील कर दिया गया था। केवल वकीलों, पक्षकारों और न्यायालयीय कर्मचारियों को ही भीतर प्रवेश की अनुमति दी गई।

‘वीआईपी’ मेहमान को ‘सेवा’ देने से इनकार बना हत्या की वजह

19 वर्षीय अंकिता ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने उसे एक विशेष मेहमान को ‘सेवा’ देने के लिए मजबूर किया, जिसे अंकिता ने ठुकरा दिया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने मिलकर उसे चीला नहर में धक्का देकर मार डाला।

पहले गुमशुदगी दर्ज, फिर खुला हत्या का राज

घटना के पांच दिन बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। शुरुआत में पुलकित आर्य ने खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जांच में सच सामने आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी, जिसने 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल

इस मामले ने महिला सुरक्षा को लेकर समाज और प्रशासन दोनों के सामने गंभीर सवाल खड़े किए। यह घटना बताती है कि जब तक महिलाओं को कार्यस्थलों पर सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

आपकी राय
न्यू अपडेट
राशिफल
लाइव स्कोर
आज का मौसम

RELATED NEWS

error: Content is protected !!