हाइकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, खनन लीज पट्टा से जुड़ी जनहित याचिका खारिज
रांची// सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खनन लीज पट्टा से जुड़े जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर उस याचिका को आज खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि खान मंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, उनकी बहन सरला मुर्मू के नाम औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित थी और अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित किया था। आज झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।