Saturday, September 21, 2024

बरही अनुमंडल क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए फूड पंजीकरण एवं फूड लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) हेतू प्रखंड कार्यालय बरही में 9 मार्च को लगेगा कैंप

बरही अनुमंडल क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए फूड पंजीकरण एवं फूड लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) हेतू प्रखंड कार्यालय बरही में 9 मार्च को लगेगा कैंप

बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानून अपराध

हज़ारीबाग़

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारी को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है।
इस हेतु अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी खाद्य कारोबारी के लिए फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
यह कैंप प्रखंड कार्यालय,बरही में दिनांक 9 मार्च समय 11:00 बजे पूर्व से 5:00 बजे अपराह्न तक आयोजित होंगे

वैसे खाद्य प्रतिष्ठान को फूड रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना आवश्यक है जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक का है।

फूड पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक का पहचान पत्र।
अगर पहचान पत्र एवं व्यवसाय स्थल का पता में भिन्नता हो तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र।
एक पासपोर्ट साइज फोटो।

होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के लिए फूड लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) हेतू आवश्यक दस्तावेज

प्रोपराइटर डायरेक्टर पार्टनर की संपूर्ण विवरणी (पता/मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी इत्यादि).

आवेदक/प्रोपराइटर/पार्टनर का पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र।

व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र। (नोटरी सेल डीड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, राजस्व रसीद इत्यादि).
#प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र/पार्टनरशिप डीड फार्म IX
मैन्युफैक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
1. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित।
2. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रयोग की जा रहे हैं मशीनों की सूची क्षमता अनुरूप।
3. उत्पादन इकाई का लेआउट/ ब्लूप्रिंट.
4. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रिकॉल प्लान.

सभी दस्तावेजो को स्वाभिप्रमाणित रुप में जमा करना अनिवार्य होगा

बरही अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी खाद्य कारोबारियों यथा खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता,वितरक, विनिर्माता,होटल रेस्टोरेंट,कैटरर, बूचड़खाना, मछली दुकान,अंडा दुकान, दूध दुकान, सब्जी फल दुकान, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकान,सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम इत्यादि के संचालक/ मलिक/प्रोपराइटर/पार्टनर आदि प्रतिष्ठान उपरोक्त तिथियां को आयोजित कैंप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन समर्पित कर सकते है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

आपकी राय
न्यू अपडेट
राशिफल
लाइव स्कोर
आज का मौसम

RELATED NEWS

error: Content is protected !!