क्या हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना, कैसे करे रजिस्ट्रेशन, कितना मिलेगा लाभ
योजना के प्रमुख प्रावधान
• योजना अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में लागू।
• योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक फसल मौसम ( खरीफ एवं रबी) में अलग-अलग निबंधन एवं आवेदन करना होगा।
• योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
• प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया जाएगा।
• 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
• 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
• अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पात्रता
• सभी रैयत एवं बटाईदार किसान।
• किसान झारखंड राज्य के निवासी हों।
• आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• आवेदक किसान का वैध आधार संख्या होनी चाहिए।
• कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज /भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद/ राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती /पट्टा बटाईदार किसानों द्वारा भूस्वामी से सहमति पत्र)
• न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन।
• सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक
• आवेदक किसानों को अपना संख्या बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा प्रमाणित करना होगा।
योजना में शामिल होने की प्रक्रिया
• http://jrfry.jharkhand.gov.in
पर स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।
• आधार संख्या
• मोबाइल संख्या
• आधार संबंध बैंक खाता विवरण
• आयतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद( 31 मार्च 2022 तक भुगतान किया हुआ)
• वंशावली (मुखिया /ग्राम प्रधान/ राजस्व कर्मचारी /अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
• सरकारी भूमि पर खेती करने हेतु राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा (बटाईदार किसान द्वारा)
• घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)
• सहमति पत्र (बटाईदार किसान द्वारा)
• पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुवाई के रखवा का पूर्ण विवरण।