मृत्यु के 50 साल बाद फर्जी स्टांप पेपर निकला, जाली एग्रीमेंट से लिया ट्रेड लाइसेंस
रांची, 04 मार्च: अपर बाजार निवासी व्यवसायी हरिबक्स पोद्दार का निधन 10 मई 1973 को हुआ था। उनकी मृत्यु के 50 साल बाद जालसाजों ने उनके नाम से फर्जी स्टाम्प पेपर निकाल लिया। मृतक के नकली हस्ताक्षर करके फर्जी तीज एग्रीमेंट बनाया गया। ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर रांची नगर निगम से फर्जी ट्रेड लाइसेंस लिए जाने की सूचना मिली है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर स्वर्गीय हरिबक्स पोद्दार के कानूनी उत्तराधिकारी राजेश कसेरा ने रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। रांची प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कसेरा ने आज इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी।
इस संबंध में रांची नगर निगम के आयुक्त को शिकायत भेजी गई है। इसके अनुसार स्वर्गीय हरिबक्स पोद्दार के निधन के 50 साल बाद 09 जनवरी 2023 को उनके नाम से फर्जी स्टांप पेपर निकाला गया। झारखंड सरकार के वेबसाइट झारनिबंधन से प्राप्ति संख्या Gade8491539eabb925cd के माध्यम से इसे निकाला गया। इसकी पुष्टि वेबसाइट से हो चुकी है। इसमें प्रथम पार्टी के बतौर स्वर्गीय हरिबक्स पोद्दार तथा द्वितीय पार्टी में प्रकाश रूंगटा का नाम है। ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर रांची नगर निगम को गुमराह करके होजियरी कलेक्शन’ के नाम से फर्जी ट्रेड लाइसेंस लेने की बात भी सामने आ रही है।
यह फर्जी लीज एग्रीमेंट अपर बाजार, रांची स्थित मारवाड़ी टोला, नार्थ मार्केट रोड स्थित राजेश कसेरा की पैतृक संपति होल्डिंग संख्या 779, वर्तमान वार्ड संख्या 23 पर निर्मित तीनमंजिला भवन में निर्मित लगभग 100 वर्गफीट दुकान हेतु फर्जी तौर पर बनाए जाने की जानकारी मिली है। यह फर्जी एग्रीमेंट दिनांक 09.01.2023 से दिनांक 08.01.2025 तक दो साल की अवधि हेतु बनाया गया है। साथ ही, फर्जीवाड़ा करके कोमल रूंगटा के नाम से जाती बिजली बिल बनाने की बात सामने आई है। ऐसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी नंबर प्राप्त करने की भी सूचना मिल रही है।
स्वर्गीय हरिबक्स पोद्दार का कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते राजेश कसेरा ने रांची नगर निगम से समुचित जांच करके संबंधित दस्तावेजों मांग की है ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। उन्होंने होजियरी कलेक्शन’, अपर बाजार, रांची के नाम से जारी ट्रेड लाइसेंस के साथ प्रस्तुत ‘लीज एग्रीमेंट’ एवं अन्य दस्तावेजों की जांच करके उनकी प्रतिलिपि मांगी है। अगर उक्त ट्रेड लाइसेंस हेतु फर्जी एग्रीमेंट, फर्जी बिजली बिल इत्यादि का दुरूपयोग किया गया हो तो उक्त ट्रेड लाइसेंस को तत्काल निरस्त करके संबंधित जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।