अवैध तरीके से राशन उठाने वाले कार्डधारी पर एक लाख 45 हजार का जुर्माना
चौपारण प्रखण्ड की एक महिला लाभुक पार्वती देवी पिता शिवचरण साव बेलाही पंचायत के रत्नाग निवासी पर उपायुक्त कार्यालय के ज्ञापक संख्या 718 दिनांक 20/ 4/ 23 के तहत बड़ी कारवाई करते हुए टेलर जारी किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कारू राम के द्वारा प्रकाशित की गई है। नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि पीएच राशन कार्ड संख्या 202006365735 में पार्वती देवी पिता शिवचरण साव के द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी चौपारण हजारीबाग के पत्रांक संख्या 02 दिनांक 10 जनवरी 2023 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि लाभुक पार्वती देवी लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 अध्याय II (III) (डी) (एफ) कडिका के तहत अपवर्जन मानक श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा अवैध व गलत सूचना देकर राशन कार्ड बनवा लिया गया है। जो कि एक अपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी का मामला बनता है। पार्वती देवी द्वारा राशन कार्ड से 3240 किलोग्राम राशन का उठाव किया गया है। जिसका कुल राशि 145,152.00 होता है। गलत सूचना देकर उठाव किये जाने के कारण आप ई-चालान शीर्ष 1456 सिविल पूर्ति 00-800- अन्य प्राप्तियां 05 अनुज्ञप्ति शुल्क/अन्य शुल्क/आर्थिक दंड एवं अन्य प्राप्तियां 01 प्राप्तियां विस्तृत शीर्ष 145600800050202 में दिनांक 25 अप्रैल 2023 के पूर्व ई-चालान के माध्यम से जमा करते हुए अपना स्पष्टीकारण के साथ चालान की प्रति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है।